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उम्मीदवार एवं दलों को जुलूस एवं रैली के रूट की अग्रिम सूचना पुलिस को देनी होगी

शिवपुरी (IDS-PRO) नगर पालिका आम निर्वाचन 2014 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए निर्वाचन के प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दलों और अभ्यर्थी के द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्री राजीव दुबे ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जुलूस एवं रैली निकालने के संबंध में आदेश जारी किए है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री दुबे द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जुलूस, मोटर साइकल, रैली का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। आयोजक कार्यक्रम व जुलूस के रूट की अग्रिम सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में देनी होगी, क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन अधिकारी आवेदन पत्र पर अपना मतांकन अंकित कर आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान करेगा। अनुमति की एक प्रति रिटर्निंग आफीसर एवं निर्वाचन व्यय लेखा प्रभारी को भी भेजी जाएगी जिससे कि उक्त जुलूस एवं रैली पर आने वाला व्यय संबंधित अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के खाते में शामिल किया जा सके।

जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि आयोजक जुलूस को रूट के विपरीत, प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेंगे, जुलूस का इन्तजाम ऐसे किया जाए कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किए बिना जुलूस का निकलना संभव हो सकंे। यदि जुलूस लंबा हो तो लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाए, जुलूस सड़क की बांयी तरफ रखा जाए, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन भी किया जाए, जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकने की संभावना हो उन पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को अधिक नियंत्रण करना होगा। किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं किया जाए, राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जुलूस पर आने वाला व्यय अध्यक्ष पद अभ्यर्थी के व्यय में नियमानुसार शामिल किया जाएगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

गोरतलब है कि जिले की नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषदों में प्रथम चरण में 28 नवम्बर को और द्वितीय चरण में 02 दिसम्बर को मतदान संपन्न होगा। जबकि प्रथम चरण की मतगणना 04 दिसम्बर एवं 06 दिसम्बर को द्वितीय चरण की मतगणना का कार्य संपन्न किया जाकर, इसी दिन परिणामों की घोषणा होगी।
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