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मास्टर ट्रेनर्स मतदान प्रक्रिया के प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से लें- श्री दुबे

शिवपुरी (IDS-PRO) नगरीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा-निर्देश दिए गए है, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ अध्ययन करें और दिशा-निर्देशों की जानकारी प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल के सदस्यों को अवगत कराया जाए। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव दुबे ने नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स के आयोजित प्रशिक्षण में दिए।

जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आज प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मौर्य और प्रशिक्षक के रूप में प्रो. ए.पी.गुप्ता, प्रो. गजेन्द्र सक्सेना सहित जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री राजेश गोयल उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री दुबे ने प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान दलों को प्रशिक्षण देने में मास्टर ट्रेनर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। मास्टर ट्रेनर्स जिला स्तरीय प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से लें। निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार की शंका या समस्या हो उसे प्रशिक्षण के दौरान ही निराकृत कराएं। जिससे मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त होने वाले शंकाओं का त्वरित निराकरण किया जा सके। उन्होंने प्रत्येक मास्टर ट्रेनर्स को निर्देश दिए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए गए है, उसका पूरी गंभीरता के साथ अध्ययन करें। श्री दुबे ने कहा कि नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु पहली बार ई.व्ही.एम. मशीन का उपयोग किया जा रहा है, अतः प्रत्येक मास्टर ट्रेनर्स स्वयं मशीनों को आॅपरेट भी करें।

प्रशिक्षण को अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख ने संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय निकायों में पहली बार ई.व्ही.एम.मशीन का उपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय के अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए अलग-अलग बैलिट यूनिट का उपयोग मतदाता द्वारा किया जाएगा। प्रो.गुप्ता ने मास्टर ट्रेनर्स को मतदान के पूर्व तैयार की जाने वाली कंट्रोल यूनिट, माॅकपोल आदि के संबंध में जानकारी देते  हुए बताया कि नोटा सहित 15 उम्मीदवार से अधिक होने पर एक से अधिक बैलिट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई.व्ही.एम. मशीन के बैलिट यूनिट पर अध्यक्ष पद के लिए सफेद रंग का मतपत्र और नगर पालिका के पार्षद पद के लिए पीला और नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए नीले रंग का मतपत्र रहेगा। अध्यक्ष पद के लिए बैलिट यूनिट पीठासीन अधिकारी के वाई तरफ और पार्षद पद के लिए उपयोग में होने वाली बैलिट यूनिट दांयी तरफ रखी जाएगी।

उन्होंने बताया कि कि एबीसीटी, स्ट्रीपशील के नंबरों का हिसाब पीठासीन की डायरी में देना होगा। प्रशिक्षण में अमिट स्याही का उपयोग, मतदाता पर्ची, टेण्डर वोट, उपयोग में होने वाले विभिन्न लिफाफों, मतदान के पूर्व मोकपोल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु निर्धारित पहचान पत्र, मतदाता फोटोयुक्त पर्चियां, निर्वाचक नामावली की फोटोयुक्त चिंहित प्रतियां, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, क्रमांक एक, दो, तीन के दायित्व की जानकारी प्रदाय की गई।
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